वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करने के दौरान कहा था कि वह इनकम टैक्स विवादों को निपटाने के लिए जल्द योजना पेश करेंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करने के दौरान कहा था कि वह इनकम टैक्स विवादों को निपटाने के लिए जल्द योजना पेश करेंगी.
यह 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी. इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाएगा.
यह 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी. इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाएगा.
स्कीम में ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 दिसंबर, 2024 से पहले आएंगे. इसके बाद फाइलिंग करने वालों को कम सेटलमेंट अमाउंट दिया जाएगा.
स्कीम में ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 दिसंबर, 2024 से पहले आएंगे. इसके बाद फाइलिंग करने वालों को कम सेटलमेंट अमाउंट दिया जाएगा.
स्कीम के तहत 4 फॉर्म जारी किए गए हैं.
- फॉर्म 1 -
डिक्लेरेशन फाइल और अंडरटेकिंग के लिए |
- फॉर्म 2 -
अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए |
- फॉर्म 3 -
घोषणाकर्ता द्वारा पेमेंट की जानकारी देने के लिए |
- फॉर्म 4 -
टैक्स एरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी देने के लिए
--
फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को पोर्टल www.incometax.gov.in पर ऑनलाइन भरना होगा
स्कीम के तहत 4 फॉर्म जारी किए गए हैं.
- फॉर्म 1 -
डिक्लेरेशन फाइल और अंडरटेकिंग के लिए |
- फॉर्म 2 -
अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए |
- फॉर्म 3 -
घोषणाकर्ता द्वारा पेमेंट की जानकारी देने के लिए |
- फॉर्म 4 -
टैक्स एरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी देने के लिए
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फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को पोर्टल www.incometax.gov.in पर ऑनलाइन भरना होगा